स्मृति ईरानी डिग्री मामले में कोर्ट ने EC और DU से मांगे दस्तावेज

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने ईरानी के डिग्री से जुड़े हुए सभी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है.

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स्मृति ईरानी डिग्री मामले में कोर्ट ने EC और DU से मांगे दस्तावेज

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  • March 16, 2016 5:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने ईरानी के डिग्री से जुड़े हुए सभी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है.
 
ईसी को जारी नोटिस में अदालत ने कहा है कि स्मृति के द्वारा अब तक अलग-अलग चुनावों के दौरान दिए गए सभी हलफनामें कोर्ट में पेश किए जाएं. वहीं डीयू को कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईरानी के ग्रेजुएशन से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को जल्द से जल्द अदालत में जमा कराया जाएं.
 
कोर्ट ने स्मृति ईरानी के शिक्षा संबंधी विवाद पर सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है.
 
बता दें कि सभी चुनावों के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा चुनाव आयोग को हलफनामें में दी गई जानकारियां अलग-अलग है. एक हलफनामें में उन्होंने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए ग्रेजुएट. ईरानी जबसे मानव संसाधन विकास मंत्री बनी हैं तभी से उनकी डिग्री विवादों का विषय बनी हुई है.

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