नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की दिल्ली के हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने कन्हैया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई 2 मार्च को की जाएगी.
इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उनके पास कन्हैया की नारेबाजी का वीडिया है. पुलिस ने जवाब में कहा कि उनके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है. कन्हैया के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कन्हैया ने नारेबाजी नहीं की, वह लड़ाई रोकने गया था.
क्या है मामला ?
9 फरवरी को जेएनयू में द ‘कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस’ नाम से एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया था. जेएनयू के गंगा ढाबा से शुरू हुए इस विरोध मार्च में आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट की फांसी को न्यायिक हत्या बताया गया. इस दौरान आतंकियों के समर्थन और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग को लेकर नारेबाज़ी की गई.