दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम सेन बस्सी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और कानून के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जाएंगे. फिलहाल कानून की नजर में वह फरार हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम सेन बस्सी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और कानून के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जाएंगे. फिलहाल कानून की नजर में वह फरार हैं.
बता दें कि एमसीडी इंजीनियर पर कथित रूप से हमला करने एवं उसे उसकी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने पर आम आदमी पार्टी (आप) के तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इंजीनियर और उनकी टीम पश्चिमी दिल्ली में एक अवैध निर्माण को तोड़ने गई थी. एसडीएमसी के कनिष्ठ इंजीनियर अजहर मुस्तफा से इस मामले में एक शिकायत मिलने के बाद आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया, मुस्तफा ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपनी टीम के साथ कृष्णा पार्क इलाके में एक अवैध निर्माण तोड़ने गए थे. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और स्थानीय आप विधायक जरनैल सिंह को मौके पर बुलाया. अधिकारी ने कहा, कनिष्ठ इंजीनियर ने सिंह एवं उसके कई साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे और उसकी टीम को अवैध निर्माण गिराने से रोका तथा उनके साथ धक्कामुक्की की.
मुस्तफा ने दावा किया है कि जब सिंह को अवैध निर्माण गिराने से संबंधित सरकारी कागजात दिखाए गए, तो उसने उन्हें फाड़ दिया. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) पुष्पेंद्र कुमार ने बताया, शिकायत के आधार पर हमने तिलक नगर पुलिस थाने में सिंह के खिलाफ धारा 186 एवं 353 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है. आगे की कार्रवाई चल रही है. दूसरी ओर जरनैल सिंह ने मुस्तफा के दावों को नकार दिया और कहा कि संपत्ति के मालिक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था. सिंह ने कहा कि वह इंजीनियर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराएंगे.
IANS