नर्सरी दाखिला: मैनेजमेंट कोटा को लेकर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की तरफ से तय किए गए क्राइटेरिया और मैनेजमेंट कोटा को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल दाखिला प्रक्रिया मेनेजमेंट कोटा के तहत जारी रहेगी.

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नर्सरी दाखिला: मैनेजमेंट कोटा को लेकर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Admin

  • February 10, 2016 10:13 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की तरफ से तय किए गए क्राइटेरिया और मैनेजमेंट कोटा को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल दाखिला प्रक्रिया मेनेजमेंट कोटा के तहत जारी रहेगी.

हाई कोर्ट के सिंगल जज के फ़ैसले को दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में चुनोती दी है. दरअसल नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों की तरफ से तय किए गए क्राइटेरिया और मैनेजमेंट कोटा को दिल्ली सरकार की तरफ से खत्म करने के आदेश पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कहा था कि फिलहाल दिल्‍ली के सभी निजी स्‍कूल उपराज्‍यपाल के सर्कुलर के आधार पर अपनी तरफ से तय किए गए क्राइटेरिया के अनुसार ही नर्सरी दाखिला लेंगे.

दिल्‍ली सरकार को निजी स्‍कूलों की स्‍वायत्‍ता में हस्‍तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. उनके तरफ से दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी. दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला को लेकर मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था. 

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