गार्ड पर हमर चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में केरल के करोड़पति बीड़ी कारोबारी मोहम्मद निशाम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसे 71 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश भी दिया गया है.
थ्रिसूर. गार्ड पर हमर चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में केरल के करोड़पति बीड़ी कारोबारी मोहम्मद निशाम को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसे 71 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश भी दिया गया है.
निशाम को बुधवार को करीब एक साल पहले गार्ड पर अपनी हमर कार से कुचलने का दोषी करार दिया गया था, आज उसे कोर्ट ने सजा सुनाई है. बीड़ी कारोबारी ने गार्ड को कुचलते वक्त कहा था- यह कुत्ता मरेगा नहीं. ‘बीड़ी किंग’ कहे जाने वाले मोहम्मद निशाम ने 51 साल के चंद्रबोस पर अपनी एसयूवी चढ़ा दी थी.
‘यह कुत्ता मरेगा नहीं‘
निशाम गार्ड को करीब 700 मीटर तक अपनी कार से घसीटते हुए ले गया था और दीवार में ले जाकर घुसा दिया था. चंद्रबोस को दीवार से सटाकर दबाते हुए वह चिल्लाया था- ‘यह कुत्ता मरेगा नहीं’ जज ने यह बात आज कोर्ट में कही है.
39 साल के निशाम ने कोर्ट में कहा कि वह ‘बाइपोलर डिसऑर्डर’ से ग्रस्त है और इसलिए उसे सजा देने में उदारता बरती जाए. विशेष अभियोजक सीपी उदयभानु ने तर्क दिया था कि कारोबारी को मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह समाज के लिए खतरा बन चुका है.
गेट नहीं खोलने के कारण मार डाला
निशाम को पिछले साल जनवरी में अरेस्ट कर लिया गया था. पुलिस ने कहा था कि निशाम ने वारदात के वक्त शराब पी हुई थी और वह चंद्रबोस द्वारा गेट खोलने में चंद सेंकेंड की देरी के चलते काफी गुस्से में था. इस घटना के तीन हफ्ते बाद चंद्रबोस की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी.
सज़ा से खुश, हमें न्याय मिल गया- पीड़ित परिवार
अभियोजन पक्ष ने चंद्रबोस के परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था. परिवार में चंद्रबोस की मां, पत्नी और दो बच्चे हैं. जज को बताया गया कि निशाम का पूरा साम्राज्य 5 हजार करोड़ का है. मिडिल ईस्ट में बड़े होटलों और रीयल एस्टेट के बड़े कारोबारी के रूप में निशाम की पहचान थी.चंद्रबोस की पत्नी ने इस फैसले के बाद कहा- मैं बहुत खुश हूं. हमें 1 साल बाद न्याय मिल गया है.