सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिजात वर्ग के संस्कृति स्कूल को नर्सरी दाखिले के लिए 31 जनवरी तक आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि तीन सदस्यीय खंडपीठ इस बात का फैसला करेगी कि क्या यह सरकारी स्कूल है या निजी संस्था द्वारा चलाया जा रहा स्कूल है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिजात वर्ग के संस्कृति स्कूल को नर्सरी दाखिले के लिए 31 जनवरी तक आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि तीन सदस्यीय खंडपीठ इस बात का फैसला करेगी कि क्या यह सरकारी स्कूल है या निजी संस्था द्वारा चलाया जा रहा स्कूल है.
केंद्र सरकार और संस्कृति स्कूल ने याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें इस स्कूल में ऑल इंडिया सर्विसिस ग्रुप ए अधिकारियों (आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आरबीआई) का 60 फीसदी कोटा खत्म कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में जहां केंद्र सरकार और संस्कृति स्कूल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफाडे ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भी संस्कृति स्कूल कोटा लागू नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही सभी किस्म के आरक्षण समाप्त कर दिए हैं.
क्या है मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में केंद्र सरकार के ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के दाखिले में 60 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है.