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DDCA जांच आयोग से तकलीफ है तो कोर्ट जाएं LG: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार, दिल्ली के एलजी या केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगर डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रमण्यम आयोग से तकलीफ है तो वे कोर्ट जाएं. केजरीवाल ने कहा कि आयोग संविधान और कानून के तहत बना है और कोर्ट के आदेश पर ही काम रोकेगा.

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  • January 8, 2016 12:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार, दिल्ली के एलजी या केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगर डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रमण्यम आयोग से तकलीफ है तो वे कोर्ट जाएं. केजरीवाल ने कहा कि आयोग संविधान और कानून के तहत बना है और कोर्ट के आदेश पर ही काम रोकेगा.
 
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है इसलिए राज्य सरकार के पास आयोग गठन का अधिकार नहीं है. जंग ने इस लिहाज से सुब्रमण्यम आयोग को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था.
 
 
जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, “दिल्ली सरकार द्वारा डीडीसीए जांच आयोग का गठन संविधान और कानून के तहत किया गया है. केंद्र सरकार की बात मानना दिल्ली सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है. आयोग जांच करता रहेगा.  अगर एलजी, गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय को तकलीफ है तो वो कोर्ट जा सकते हैं. सिर्फ कोर्ट का आदेश ही आयोग को काम करने से रोक सकता है.”
 
 

DDCA enquiry commission set up by Delhi government is as per law and constitution of India. Centre's opinion not binding…

Posted by Arvind Kejriwal on Friday, January 8, 2016

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