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पशु अधिकार समूहों की हार, केंद्र ने दी जल्लीकट्टू को मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने सांडों को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू को मंजूरी दे दी है. पशु अधिकार समूहों की आपत्तियों के बावजूद देश के दूसरे हिस्सों में जल्लीकट्टू और बैल गाड़ियों की दौड़ को मंजूरी दी गई है.

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  • January 8, 2016 12:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सांडों को काबू में करने के खेल जल्लीकट्टू को मंजूरी दे दी है. पशु अधिकार समूहों की आपत्तियों के बावजूद देश के दूसरे हिस्सों में जल्लीकट्टू और बैल गाड़ियों की दौड़ को मंजूरी दी गई है.
 
पोंगल के त्यौहार से थोड़े ही समय पहले फैसला आने के साथ तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पटाखे छोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया. बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के त्यौहार के हिस्से के तौर पर मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है.
 
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस तरह निर्दिष्ट करती है कि यह अधिसूचना जारी करने की तारीख से प्रभाव के साथ भालू, बंदर, बाघ, चीते और सांड को प्रदर्श पशुओं (परफॉर्मिंग एनिमल) के तौर पर प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा.
 
हालांकि किसी समुदाय के रीति रिवाजों या परंपराओं के तहत तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात में बैलगाड़ी की दौड़ जैसे कार्यक्रमों में सांडों को प्रदर्श पशु के तौर पर प्रदर्शित या प्रशिक्षित करना जारी रखा जा सकता है.
 
हालांकि केंद्र ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. शर्तों के अनुसार बैल गाड़ी की दौड़ एक नियमित ट्रैक पर आयोजित करनी होगी जो दो किलोमीटर से लम्बा नहीं होगा. जल्लीकट्टू के मामले में सांड के घेराव से बाहर जाते ही उसे 15 मीटर की अर्धव्यास दूरी के भीतर काबू करना होगा.
 
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से सांडों की उचित जांच करायी जाए ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये जानवर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अच्छी शारीरिक दशा में है.

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