SC का आदेश, हार्दिक पटेल के खिलाफ दाखिल करें चार्जशीट

राजद्रोह के दो अलग-अलग आरोपों में जेल में बंद पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को हार्दिक पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी तक हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाए.

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SC का आदेश, हार्दिक पटेल के खिलाफ दाखिल करें चार्जशीट

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  • January 5, 2016 6:10 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. देशद्रोह के दो अलग-अलग आरोपों में जेल में बंद पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को हार्दिक पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी तक हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है.

दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल राजद्रोह के आरोप को चुनौती देने वाली हार्दिक पटेल की पिटीशन को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है.

बता दें कि पिछली साल गुजरात के पाटीदार समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चलाया था. इसके नेता हार्दिक पटेल को हिरासत में लेने के बाद हिंसा भड़क उठी थी. और आंदोलन में दस लोगों की मौत हो गई थी.

हार्दिक पर लोगों को भड़काने का आरोप

हार्दिक पटेल पर युवाओं को हिंसा के लिए भड़काने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप है. हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का एक और मामला चल रहा है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्‍होंने कार्यकर्ताओं से अपील की थी, ‘आत्‍महत्‍या मत करो, पुलिस को मारो’. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इस समय जेल में हैं. 

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