नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की नई शराब नीति पर मुहर लगाते हुए केरल के बारों में शराब को पूरी तरह बैन कर दिया है. इसके बाद से अब सिर्फ केरल के पांच सितारा होटलों में ही शराब परोसी जा सकेगी. 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
क्या है नई शराब नीति
शराब परोसे जाने को लेकर केरल सरकार ने राज्य में नई नीति बनाई थी. इसके तहत सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब परोसी जा सकेगी. राज्य के होटल और बार मालिकों ने इस नीति को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
केरल में सबसे ज्यादा है शराब की खपत
केरल में सबसे अधिक 14.9 फीसदी शराब की खपत है. राज्य में शराब की नीति बनाई गई है जिसके तहत सरकार ही शराब की सप्लाई करती है और राज्य में शराब की 732 दुकानें हैं जहां से शराब खरीदी जा सकती है. राज्य में सिर्फ 20 पांच सितारा होटल हैं और सिर्फ उन्हें ही बार के लाइसेंस दिए गए हैं.