नई दिल्ली। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने गिरफ़्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके अश्लील कंटेंट को लेकर उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यूट्यूबर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। रणवीर को निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। इसके अलावा ये भी कहा है कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई FIR दर्ज नहीं होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग देने की शर्त पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। https://t.co/W2TNBMPD9Y
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर से कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये आपको मालूम है? अश्लीलता क्या है आपको पता है? जस्टिस सूर्यकांत ने आगे फटारते हुए कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। ये सब गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास बहुत संपत्ति है, . दो अलग एफआईआर का आप बचाव करने में सक्षम है। ऐसे में हम दोनों एफआईआर क्यों क्लब करें? आपके मुताबिक जांच और मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप वहां जाकर शिकायत करें।
#UPDATE सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियाज गॉट लैटेंट शो में दिखाए गए एपिसोड के आधार पर उनके खिलाफ कोई और FIR दर्ज़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने को कहा और कहा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2025
यूपी विधानसभा में महाबवाल! योगी से भिड़ गए सपा विधायक, बेड़ियों में जकड़े नेताओं ने काटा ग़दर