नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 50 हजार के मुचकले पर जमानत मिल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
बता दें कि सोनिया गांधी का बेल बॉंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के एंटनी और राहुल गांधी का बेल बॉंड उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भरा है. सोनिया और राहुल करीब 3 बजे पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे, जिसके थोड़ी ही देऱ बाद इन दोनों के जमानत मिल गई.
क्या हुआ कोर्ट में ?
बताया जा रहा है कि कोर्ट में न्यायधीश ने सोनिया और राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं पूछा और इन दोनों ने भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही. कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सोनिया गांधी की तरफ से और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से बहस कर रहे थे.
कोर्ट में सिब्बल और अभिषेक की तरफ से कहा गया कि ‘सोनिया और राहुल गांधी सम्मानित लोग हैं, जिस वजह से इन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए.
इस केस में अन्य आरोपी मोतीलाल वोहरा का बेल बॉंड कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने, ऑस्कर फर्नांडिस का गुलाम नबी आजाद ने और सुमन दूबे का अजय माकन ने भरा. इस सभी को भी 50-50 हजार रूपए के मुजलके पर जमानत दे दी गई,
इस केस में सैम पित्रोदा कोर्ट में पेश नहीं हुए. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सैम पित्रोदा के कान में कुछ दिक्कत है, इसलिए वह आज नहीं आए, इसलिए वह किसी और दिन कोर्ट आ जाएंगे.