उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
गौरतलब है कि आज ही इस मामले की सुनवाई संभल की जिला अदालत में हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 25 फरवरी तय की है। 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई फ्रेश केस के तौर पर होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पक्षकारों से चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जिला अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है।
हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से 19 नवंबर को संभल की जिला कोर्ट में मामला दाखिल किया गया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद उस जगह पर बनाई गई थी, जहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई और पथराव और आगजनी में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
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