सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला सुनाया है कि 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा लक्ज़री और एसयूवी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए ग्रीन टैक्स बढ़ाने का भी आदेश दिया है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला सुनाया है कि 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा लक्ज़री और एसयूवी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए ग्रीन टैक्स बढ़ाने का भी आदेश दिया है.
दिल्ली में वसूलें दोगुना ग्रीन टैक्स:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यवसाहिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति कर यानी ग्रीन टैक्स 700 से बढ़कर 1400 और 1300 से बढ़ाकर कर 2600 रूपए किया जाए.
क्या-क्या दिया गया अहम फैसला: