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अल्लू अर्जुन से पुलिस ने की 4 घंटे पूछताछ, एक्टर हुए भावुक, जानें कितनी हो सकती है सजा?

अल्लू अर्जुन एक दिन पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं. लेकिन यह मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और धारा 118 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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  • December 25, 2024 11:22 am Asia/KolkataIST, Updated 24 hours ago

नई दिल्ली: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछताछ की. अभिनेता अपने पिता अल्लू अरविंद और वकीलों के साथ सुबह करीब 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे. वे दोपहर 2:45 बजे पुलिस स्टेशन से निकले. इस केस की वजह से अल्लू अर्जुन खानाबदोश बन गए और उन पर कई धाराएं लगा दी गईं. अब आइए जानते हैं कि किस धारा के तहत क्या सजा दी जा सकती है.

पुलिस ने की 4 घंटे पूछताछ

सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अल्लू अर्जुन से करीब चार घंटे तक पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अभिनेता से उनकी निजी सुरक्षा के बारे में भी पूछा गया और आरोप लगाया गया कि बाउंसरों ने कथित तौर पर उनके प्रशंसकों को धक्का दिया, जिससे भगदड़ मच गई. अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि अभिनेता ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया है और जरूरत पड़ने पर वे उन्हें दोबारा बुलाएंगे.

इमोशनल हुए एक्टर

मीडिया के मुताबिक पूछताछ के दौरान अल्लू अर्जुन भावुक हो गए. ‘पुष्पा 2’ अभिनेता से पूछताछ के दौरान उन्हें संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के विशेष शो में हुई भगदड़ का वीडियो दिखाया गया. वीडियो देखते समय, श्रीतेज और रेवती के घायल होने का दृश्य देखकर अल्लू अर्जुन भावुक हो गए. मंगलवार को अल्लू अर्जुन की पेशी को देखते हुए चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और पुलिस ने थाने की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात प्रतिबंध भी लगा दिया था.

एक्टर को कितनी हो सकती है सजा?

अल्लू अर्जुन एक दिन पहले ही इस मामले में जेल जा चुके हैं. लेकिन यह मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और धारा 118 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. जान लें कि इन दोनों धाराओं के तहत उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है. अल्लू अर्जुन पर भी यह धारा लगाई गई है, इसलिए संभव है कि उन्हें भी यह सज़ा भुगतनी पड़े.

ये है पूरा मामला

हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को मची भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले में अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उसी दिन अभिनेता को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह जेल से रिहा कर दिया गया.

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