उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बकाए बिलों को कम करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है। ओटीएस के तहत 30 सितंबर, 2024 तक के बकाए बिलों पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं का मूल बकाया 5,000 या उससे कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बकाए बिलों को कम करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की है। यह योजना रविवार, 15 दिसंबर से लागू हो गयी है, जो 31 जनवरी, 2025 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य बकायेदार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देकर बिजली बिल का बोझ कम करना है।
ओटीएस के तहत 30 सितंबर, 2024 तक के बकाए बिलों पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं का मूल बकाया 5,000 या उससे कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 75% छूट का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक।
दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक।
तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक।
एक किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले चरण में बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा, किसानों को उनकी निजी ट्यूबवेल के 31 मार्च, 2023 तक के बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा। बता दें रजिस्ट्रेशन के समय उपभोक्ताओं को कुल बकाए का 30% जमा करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किस्तों में बिल चुका सकते हैं। सरचार्ज में छूट की दर हर चरण में कम होती जाएगी।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले चरण में 100%, दूसरे में 80% और तीसरे चरण में 70% छूट है।
किश्तों में भुगतान पर क्रमशः 75%, 65%, और 55% छूट है ।
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए क्रमशः 60%, 50%और 40% छूट है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ ही बिजली कंपनियों के राजस्व में सुधार का प्रयास है।
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