गोवा के मोपा स्थित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेक रिपब्लिक के नागरिक मार्टिन पोलेस्नी को सैटेलाइट ट्रांसमीटर वाले GPS डिवाइस रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में सैटेलाइट फोन या ट्रांसमीटर का उपयोग आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के तहत सैटेलाइट उपकरणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है।
नई दिल्ली: गैजेट्स का इस्तेमाल करने किसी भी डिवाइस को अपने साथ ले जाने से पहले इसका ज़रूर ध्यान रखे कि क्या उस डिवाइस को उपयोग करने की अनुमति है या नहीं? क्योंकि गोवा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ एक गैजेट्स के चलते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें गोवा के मोपा स्थित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेक रिपब्लिक के नागरिक मार्टिन पोलेस्नी को सैटेलाइट ट्रांसमीटर वाले GPS डिवाइस रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना तब हुई जब मार्टिन गोवा से दोहा जाने की तैयारी कर रहे थे।
मार्टिन के सामान की जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों को गारमीन एज 540 नाम का डिवाइस मिला, जो GPS-इनेबल्ड साइक्लोकंप्यूटर है। यह डिवाइस स्पीड, दूरी और अन्य डाटा मापने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि, इस डिवाइस में एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर भी मौजूद था। भारतीय कानून के अनुसार बिना लाइसेंस सैटेलाइट ट्रांसमीटर या फोन रखना अवैध है। पुलिस ने बताया कि मार्टिन के पास इस डिवाइस को रखने के लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक अनुमति या लाइसेंस नहीं था। इसके चलते उनके खिलाफ इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भारत में सैटेलाइट फोन या ट्रांसमीटर का उपयोग आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के तहत सैटेलाइट उपकरणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। बिना लाइसेंस इनका उपयोग करना कानून का उल्लंघन है। बता दें गारमीन एज 540 एक GPS-सक्षम साइक्लोकंप्यूटर है, जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हालांकि, भारत में उपलब्ध मॉडल में सैटेलाइट ट्रांसमीटर का फीचर नहीं होता। गोवा पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास जो डिवाइस था, वह प्रतिबंधित फीचर से लैस था।
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