मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए बस हादसे में महिला समेत सात लोगों की जान चली गई . महिला को दुर्घटना स्थल से अस्पताल ले जाने की बजाय वहां जुटी भीड़ उसके हाथों से सोने की चूड़ियां लूट रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
महाराष्ट्र: मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात हुए बस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 42 लोग घायल हो गए। वहीं, इस हादसे का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। जहां बस हादसे का शिकार हुई एक महिला का शव सड़क पर पड़ा हुआ है। हादसे की खबर मिलते ही कुछ लोग मौके पर पहुंच तो गए। वे मृत महिला को सड़क से अलग करने की बजाय उसके हाथों से सोने की चूड़ियां निकालते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि वे मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेंगे। ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत दोबारा न करें।
आरटीओ विभाग ने इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसके अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि, इस मामले की अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आरटीओ विभाग के संयुक्त आयुक्त रवि गायकवाड के अनुसार, अधिकारी समय लेकर अपनी जांच की अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे। बस में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आरटीओ ने यह रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंप दी है।
सबसे अहम बात यह है कि मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में कोर्ट से कहा था कि हो सकता है कि इस घटना में ड्राइवर ने उस बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हो, इस एंगल से भी जांच की जरूरत है। पुलिस को लगता है कि इस हादसे में शामिल बस के ड्राइवर संजय मोरे ने जानबूझकर इस कृत्य को अंजाम देने के लिए बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था।
कोर्ट ने जांच में आसानी के लिए 54 वर्षीय बस ड्राइवर संजय मोरे को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यह घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे मुंबई के कुर्ला इलाके में हुई। नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा संचालित बस ने घनी आबादी वाले इलाके में कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी।
घटना के तुरंत बाद, बस चालक संजय मोरे को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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