‘पॉवर के मजा ले रहे हो…ऐसा आदेश दूंगा DGP की अकल ठिकाने आ जाएगी’, UP पुलिस पर क्यों भड़के SC के जज

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पर अभी भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वह पेश नहीं हो पाया है। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए दो जजों की बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी से कहा, "आप अपने डीजीपी से कहिए कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो ऐसा आदेश दिया जाएगा कि उसे जीवन भर याद रहेगा।

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‘पॉवर के मजा ले रहे हो…ऐसा आदेश दूंगा DGP की अकल ठिकाने आ जाएगी’, UP पुलिस पर क्यों भड़के SC के जज

Neha Singh

  • November 29, 2024 10:39 am Asia/KolkataIST, Updated 6 hours ago

लखनऊः सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। आरोपी अनुराग दुबे उर्फ ​​डब्बन को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया। इस वजह से जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर यह सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी से कहिए कि हम ऐसा सख्त आदेश देंगे कि वह इसे जिंदगी भर याद रखेंगे।

‘ऐसा आदेश देंगे कि जीवन भर याद रहेगा’

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पर अभी भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वह पेश नहीं हो पाया है। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए दो जजों की बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी से कहा, “आप अपने डीजीपी से कहिए कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो ऐसा आदेश दिया जाएगा कि उसे जीवन भर याद रहेगा। यह संभव नहीं है कि आप हर बार याचिकाकर्ता के खिलाफ नया केस दर्ज करें। हमने उन्हें अंतरिम राहत दी है और जांच में सहयोग करने को कहा है। उन्हें ऐसा करने दीजिए।”

कोर्ट ने दी थी जमानत

यूपी के फर्रुखाबाद निवासी  डब्बन   और उसके भाइयों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।  डब्बन   ने मारपीट, धमकी और अवैध रूप से संपत्ति में प्रवेश करने के मामले को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने केस रद्द तो नहीं किया, लेकिन कहा कि फिलहाल उसे गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि वह याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने पर विचार करेगी।

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