19 दिसंबर को राहुल गांधी से छिनेगी भारत की नागरिकता? केंद्र ने कोर्ट में ये क्या कह दिया

केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग वाली जानकारी मिली है.

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19 दिसंबर को राहुल गांधी से छिनेगी भारत की नागरिकता? केंद्र ने कोर्ट में ये क्या कह दिया

Vaibhav Mishra

  • November 26, 2024 7:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 hours ago

इलाहाबाद/लखनऊ/नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह अभी इस बात पर विचार कर रही है कि राहुल की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं. केंद्र ने कहा कि वह अपने फैसले की जानकारी 19 दिसंबर को कोर्ट को देगा.

केंद्र ने क्या कहा

केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग वाली जानकारी मिली है. मांग में कहा गया है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है और इस आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए. डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि फिलहाल इसकी जांच की जा रही है. 19 दिसंबर को केंद्र अपने फैसले की जानकारी अदालत को देगा.

जानें पूरा मामला

बता दें कि एस विग्नेश नाम के एक शख्स ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में विग्नेश ने दावा किया कि रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम (यूके) के नागरिक हैं. विग्नेश ने कहा कि उन्होंने इसकी गहन जांच की, जिससे पता चला कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है. याचिकाकर्ता ने कांग्रेस नेता की भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है.

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