बिहार: कोर्ट ने फारूख के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

बिहार की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ सीतामढ़ी के थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. फारूख के खिलाफ यह आदेश भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक याचिका की सुनवाई पर दिया गया है.

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बिहार: कोर्ट ने फारूख के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Admin

  • December 12, 2015 10:18 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
सीतामढ़ी. बिहार की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ सीतामढ़ी के थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. फारूख के खिलाफ यह आदेश भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक याचिका की सुनवाई पर दिया गया है.
 
सीतामढ़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रामबिहारी की अदालत ने शुक्रवार को अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद सीतामढ़ी के डुमरा थाना को फारूख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच के लिए कहा है.
 
अधिवक्ता सिंह अपने परिवाद में कहा है, “फारूक ने 27 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य पर सवाल उठाते हुए सेना की काबिलियत पर भी प्रश्न किया था. इससे भारतीय सेना का अपमान हुआ है.” उन्होंने कहा कि फारूख का बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) खंड(1) के उपखंड(क) का उल्लंघन है. इसी मामले को लेकर उन्होंने सीतामढ़ी अदालत में सोमवार को एक परिवाद दायर किया था.
 
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत की पूरी सेना मिलकर भी आतंकियों और उग्रवादियों से लोगों को बचा नहीं सकती, इसलिए भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करके मुद्दे सुलझा लेने चाहिए.

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