ट्रेन में शराब पीने पर कितना जुर्माना है?

रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में शराब पीने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में शराब को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए हैं.

ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति होती है.

लेकिन यह अनुमति उन्हीं राज्यों में होती है जो इसकी इजाजत देते हैं.

अगर आप ट्रेन में शराब ले जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे के नियमों का पालन करना होगा.

आप ट्रेन में अधिकतम 2 लीटर शराब ले जा सकते हैं.

इसके अलावा शराब की बोतल सील होनी चाहिए.

आप ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर शराब की बोतल नहीं खोल सकते.