रेलवे ने पहली बार कब लगाया जुर्माना?

भारतीय रेलवे ने पहली बार 1860 के दशक में जुर्माना लगाया था

यह जुर्माना बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाया गया

रेलवे एक्ट 1890 के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान था

आज के समय में भारतीय रेलवे विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर जुर्माना लगाता है

जैसे कि बिना टिकट यात्रा, गलत तरीके से टिकट का उपयोग और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

जैसे कि बिना टिकट यात्रा, गलत तरीके से टिकट का उपयोग और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

रेलवे अधिनियम 1989 के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है

इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपये का जुर्माना और टिकट का दोगुना किराया वसूला जाता है

इसके अलावा अन्य उल्लंघनों पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान है

जैसे कि धूम्रपान करना, गंदगी फैलाना और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना.