नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला सुनाया है. रिटायरमेंट के आखिरी दिन CJI डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एएमयू अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा है. ये फैसला 4-3 के बहुमत से किया गया. इसमें 4 जजों ने सहमति जताई वहीं तीन जजों ने असहमति व्यक्त […]
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला सुनाया है. रिटायरमेंट के आखिरी दिन CJI डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एएमयू अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा है. ये फैसला 4-3 के बहुमत से किया गया. इसमें 4 जजों ने सहमति जताई वहीं तीन जजों ने असहमति व्यक्त की.ये फैसला 4-3 के बहुमत से किया गया. इसमें 4 जजों ने सहमति जताई वहीं तीन जजों ने असहमति व्यक्त की.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है.लेकिन धार्मिक समुदाय संस्था के प्रशासन की देखरेख नहीं कर सकता. संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के अनुसार की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है.