हार्दिक को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

गुजरात में सूरत जिले की एक सेशंस कोर्ट ने आज जेल में बंद हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज दी.

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हार्दिक को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Admin

  • December 10, 2015 11:47 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
अहमदाबाद. गुजरात में सूरत जिले की एक सेशंस कोर्ट ने आज जेल में बंद हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज दी. हार्दिक पर यह केस इसलिए दर्ज हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने समर्थक विपुल देसाई को पुलिस वालों को मारने की सलाह दी थी.
 
उनका यह बयान वहां मौजूद मीडिया के कैमरे में कैद हो गया था और जो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस ने हार्दिक को 19 अक्टूबर को राजकोट से गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को डीसीपी मकरंद चौहान ने दर्ज कराया था.
 
इससे पहले हाई कोर्ट ने भी पटेल के खिलाफ राजद्रोह का मामला खत्म करने से इंकार कर दिया था. फिलहाल पटेल लाजपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. 
 

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