वाराणसी/लखनऊ: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की मांग वाली याचिका को वाराणसी कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है. बता दें कि इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की जाए. […]
वाराणसी/लखनऊ: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की मांग वाली याचिका को वाराणसी कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है. बता दें कि इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की जाए.
वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में यह फैसला दिया है. हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है. हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में मांग की थी कि मंदिर परिसर के बाकी हिस्सों की खुदाई कराकर उसका एएसआई सर्वे कराया जाए.
वहीं, इस कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील जय शंकर रस्तोगी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे. बता दें कि वजू खाना और ASI सर्वे कराने की मांग वाली एक याचिका पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है.
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