नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा कानून में किए गए बदलाव के उस फैसले को बरकरार बनाए रखा. जिसमें पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ दूसरे नियम बनाए गए थे.
कोर्ट के जज जे. चेसमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा नियमों में किए बदलाव को सहीं ठहरा है. इस नए नियम के अनुसार अब पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों को 10वी पास होना जरुरी होगा. वहीं महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह 8वी पास रखी गई है लेकिन अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे कम से कम 5वी पास होना जरुरी होगा.
इस फैसले पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को जावेद और हरियाणा सरकार के एक पुराने केस के बारे में बताते हुए कहा कि कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की पॉलिसी को कोर्ट ने सही बताया था. जबकि चुनाव लड़ने पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है.