सीवान तेजाब हत्याकांड: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दोषी करार

साल 2004 में सीवान में हुए तेजाब हत्याकांड के मामले में विशेष अदालत ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है. 11 दिसंबर के दिन कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. शहाबुद्दीन पर व्यवसायी चन्द्र केश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश पर तेजाब छिड़कर हत्या कराने का आरोप है.

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सीवान तेजाब हत्याकांड: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दोषी करार

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  • December 9, 2015 10:51 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
सीवान. साल 2004 में सीवान में हुए तेजाब हत्याकांड के मामले में विशेष अदालत ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है. 11 दिसंबर के दिन कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. शहाबुद्दीन पर व्यवसायी चन्द्र केश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश पर तेजाब छिड़कर हत्या कराने का आरोप है.
 
क्या है मामला?
व्यवसायी और शहाबुद्दीन के बीच भूमि को लेकर विवाद था. इसी को लेकर आरोप है कि 16 अगस्त 2004 के दिन शहाबुद्दीन के इशारे पर चंद्रा के बेटों का अपहरण हुआ औऱ उन्हीं के इशारे पर प्रतापपुर गांव में तेजाब से दोनों की हत्या कर दी गई.
 
हालांकि तब जेल प्रशासन का दावा था कि शहाबुद्दीन हत्या के दौरान जेल में था. वह कैसे हत्या को अंजाम को दे सकता है. तब इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
 

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