अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2024 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपकी कमाई पर असर डाल सकता है। यह बदलाव
नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2024 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपकी कमाई पर असर डाल सकता है। यह बदलाव शेयर बायबैक यानी शेयरों की पुनर्खरीद से जुड़ा है और इससे शेयरहोल्डर्स की टैक्स देनदारी बढ़ने वाली है। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इसका आप पर क्या असर होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शेयर बायबैक पर टैक्स के नियम बदलने का प्रस्ताव दिया था, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। अब तक बायबैक से होने वाली कमाई पर टैक्स कंपनियों के ऊपर लागू होता था, लेकिन अब इसका भार शेयरहोल्डर्स पर डाला जाएगा।
पहले शेयर बायबैक से हुई कमाई को कैपिटल गेन माना जाता था लेकिन अब इसे डिविडेंड की तरह क्लासिफाई किया जाएगा। यानी अब बायबैक से मिलने वाली कमाई को आपकी कुल आय में जोड़कर उस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, जैसे डिविडेंड पर टैक्स लगाया जाता है।
डिविडेंड से मिलने वाली कमाई को आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है। अब शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को भी आपकी कुल आय में जोड़कर उसी स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। यानी जितनी ज्यादा आपकी आय होगी, उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
शेयर बाजार में निवेश करने वाले कई तरीकों से कमाई करते हैं। पहला तरीका है शेयर के दाम बढ़ने से। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और उसका भाव बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो आपको 900 रुपये की कमाई होगी। दूसरा तरीका डिविडेंड के रूप में होता है, जहां कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को कुछ हिस्सेदारी देती है।
कंपनियां शेयर बायबैक ऑफर के जरिए अपने शेयर वापस खरीदती हैं, जिसमें मौजूदा मार्केट प्राइस (CMP) से ज्यादा कीमत ऑफर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर शेयर का भाव 1000 रुपये है और कंपनी 1100 रुपये में बायबैक करती है, तो 100 रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। अब इस अतिरिक्त कमाई पर डिविडेंड की तरह टैक्स लगेगा, जबकि 900 रुपये की कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस बदलाव से शेयर निवेशकों पर टैक्स का भार बढ़ने वाला है, इसलिए निवेशक अपने पोर्टफोलियो की योजना बनाते समय इस नियम को ध्यान में रखें।
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