कोलकाता: कोलकाता रेप केस को लेकर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की है. मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. डब्ल्यूबीएमसी द्वारा तैयार की जाने वाली पंजीकृत चिकित्सकों की लिस्ट से संदीप घोष का नाम हटा दिया है. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि संदीप घोष का लाइसेंस बंगाल चिकित्सा अधिनियम 1914 के विभिन्न प्रावधानों के तहत रद्द किया गया है.
सीबीआई हिरासत में संदीप घोष
आपको बता दें कि संदीप घोष कोलकाता रेप-हत्या मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं, वो महिला डॉक्टर रेप-हत्या मामले के अलावा आरजी कर कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर भी कटघरे में हैं. इस मामले में सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और उनके 3 सहयोगियों को अरेस्ट किया है. सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
ईडी ने TMC विधायक से की पूछताछ
इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप्त रॉय गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश हुए. इस बात की जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को दी है. वहीं सुदीप्त रॉय पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष हैं और आरजी कर रोगी कल्याण समिति का प्रभार भी वही देखते हैं. इस मामले में सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की है, क्योंकि इस मामले में वह भी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है.