नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार-17 सितंबर को बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की यह रोक सिर्फ एक अक्टूबर तक है. इस बीच कोर्ट के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट […]
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार-17 सितंबर को बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की यह रोक सिर्फ एक अक्टूबर तक है. इस बीच कोर्ट के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अदालत के इस फैसले से गरीबों को काफी सहारा मिलने वाला है.
मीडिया से बात करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि कई लोग तो किराए के मकान में रहते हैं, उसे भी ये लोग गिरा देते हैं. किसी एक से गलती होती है और भुगतना सभी को पड़ता है. अगर पूरे मकान को गिर दिया जाएगा तो घर के बाकी लोग कहां रहने जाएंगे. ये बेचारे गरीब लोग तो अपना केस लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते हैं.
मौलाना मदनी ने आगे कहा कि अगर गरीबों पर जुल्म नहीं हो पाएगा. अदालत ने कह दिया है कि अब किसी के भी घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी. कोई जुल्म और ज्यादती नहीं कर पाएगा. किसी मुस्लिम का घर नहीं गिराया जाएगा. अब लोगों को इस बुलडोजर कार्रवाई से निजात मिल पाएगी.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक