नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने के अहम् फैसले में राज्यों को आदेश दिया है कि एसिड हमलों के शिकार पीड़ितों को उचित मुआवज़ा, पुनर्वास और मुफ्त इलाज दिया जाए. साथ ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एसिड पीडितों को विकलांग कोटे में शामिल करें, साथ ही उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था भी की जाए.
गौरतलब है कि विकलांग श्रेणी के लिए नौकरियों में 3 फीसदी कोटा है यानि एसिड पीड़ितों को भी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा. इससे पहले एसिड हमले की शिकार रह चुकी लक्ष्मी सा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि एसिड हमले के शिकार पीड़ितों को सभी अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री दिया जाना चाहिए जिसमें दवाओं से लेकर सर्जरी तक शामिल है. सोमवार को निर्देश जारी करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की चंचल को दस लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिया है.