पटना। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में बम विस्फोट के सभी चार दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2014 के लोकसभा […]
पटना। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली में बम विस्फोट के सभी चार दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हुंकार रैली को संबोधित करने पटना आए थे जिसमें उनके संबोधन से पहले और उसके दौरान बम विस्फोट हुए थे। पटना हाईकोर्ट ने अब चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इस मामले में चार दोषियों की मौत की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया गया है जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी गई है। सीरियल ब्लास्ट का यह मामला 27 अक्टूबर 2013 का है, जब नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे।
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