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Kolkata Case: ‘आरोपी को PIL दायर करने का अधिकार नहीं’ सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका की खारिज

नई दिल्ली। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर देशभर में गुस्से का माहौल है। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी है जिसमें घोष ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई […]

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Supreme Court Sandip Ghosh
  • September 6, 2024 12:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

नई दिल्ली। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर देशभर में गुस्से का माहौल है। इस बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी है जिसमें घोष ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

आरोपी को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि जब यह घटना हुई तब आप कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जब हाईकोर्ट मामले की सुनवाई और निगरानी कर रहा है तो आप इस मामले में पक्षकार नहीं बन सकते क्योंकि आप आरोपी हैं। सीजेआई ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं और बलात्कार दोनों पहलुओं की जांच की जा रही है। एक आरोपी के तौर पर आपको जनहित याचिका में दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

संदीप घोष की याचिका में क्या?

संदीप घोष द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। ईडी की टीम आज सुबह संदीप घोष के आवास के साथ-साथ कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि 100 ईडी अधिकारियों की टीम करीब 8 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है।

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