इस देश में सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डि मोरियस ने एक्स को
नई दिल्ली: ब्राजील में सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डि मोरियस ने एक्स को पूरे देश में बैन करने का आदेश दिया है।
जस्टिस मोरियस ने एलन मस्क की कंपनी एक्स को 24 घंटे के भीतर कानूनी अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले, एक्स ने 17 अगस्त 2024 को ब्राजील में अपने ऑफिस को बंद कर दिया था, यह दावा करते हुए कि उनके कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिल रही थीं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, एक्स लंबे समय से ब्राजील की अदालत के आदेशों को नहीं मान रहा था, जिससे विवाद बढ़ता गया। यह विवाद उन अधिकारियों को हटाने से जुड़ा था, जो ब्राजील में तख्तापलट और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे। कोर्ट ने एक्स पर आदेश न मानने के लिए 18 मिलियन रियाल (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है।
जस्टिस डि मोरियस ने कहा कि एक्स ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की और जुर्माना भरने से भी इनकार कर दिया। कंपनी पर आरोप है कि उसने ब्राजील में 2024 के नगर निगम चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाई और अतिवादी समूहों और डिजिटल आतंकियों को बढ़ावा दिया।
ब्राजील के जज ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटों के भीतर एक्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। साथ ही, एप्पल और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर्स से एक्स ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैन के बाद एक्स तक पहुंचने के लिए वीपीएन का उपयोग करती है, तो उस पर प्रतिदिन 50,000 रियाल (लगभग 10,000 डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा।
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