नई दिल्ली: व्यवसायी अनिल अंबानी कथित फंड डायवर्जन मामले में जुर्माना लगाने और पूंजी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने के सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उचित अगला कदम उठाएंगे.
नई दिल्ली: व्यवसायी अनिल अंबानी कथित फंड डायवर्जन मामले में जुर्माना लगाने और पूंजी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने के सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उचित अगला कदम उठाएंगे. उनके प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में ये बात कहा है.
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से संबंधित मामले में 11 फरवरी, 2022 के सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था. बयान में कहा गया है कि वह पिछले ढाई साल से उक्त अंतरिम आदेश (11 फरवरी, 2022) का अनुपालन कर रहे हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि श्री अंबानी उक्त मामले में सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त, 2024 के अंतिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार उचित अगला कदम उठाएंगे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने रिलायंस समूह की सूचीबद्ध सहायक कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस से धन को “धोने” की योजना बनाई थी, जिसके वह अध्यक्ष हैं.
प्रतिबंध का मतलब है कि वह और अन्य 24 प्रतिभूति बाजार तक पहुंच नहीं पाएंगे और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा.
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