बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक Dismissed IAS trainee Pooja Khedkar gets big relief from High Court, ban on arrest

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बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Shikha Pandey

  • August 12, 2024 2:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. पिछले महीने ही यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और भविष्य में परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी.

पूजा खेड़कर पर गंभीर आरोप

बता दें कि पूजा खेडकर पर ओबीसी रिजर्वेशन और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर यूपीएएसी का एग्जाम पास करने का आरोप है. उन्होंने सभी कागजात फर्जी तरीके से बनवाए थे .दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.

पूजा खेडकर ने कोर्ट में दी ये दलील

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एग्जाम देने से साफ मना कर दिया था. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पूजा के जरिए जमा कराए गए सभी कागजात की जांच होनी चाहिए. बिना जांच किए इस मामले को समझना किसी भी मायने में उचित नहीं है. खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के सामने कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है. इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए.

कोर्ट ने क्या कहा था

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के तह तक जाने के लिए इसमें शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए. तभी इस मामले से साजिश का पर्दा हटेगा. बिना मुल्जिमों से पूछताछ के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए है.

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