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ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म, अब भी कर सकते हैं रिफंड का क्लेम, जानें आसान तरीका

वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024

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ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म, अब भी कर सकते हैं रिफंड का क्लेम, जानें आसान तरीका
  • August 11, 2024 3:57 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 को खत्म हो गई है। अगर आप इस तारीख के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

साथ ही, ITR फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। बिना ई-वेरिफिकेशन के आपकी ITR फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। इसे 31 दिन के अंदर पूरा करना होगा, वरना आपका रिटर्न खारिज हो सकता है। आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या साइन किए हुए ITR-V से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

डेडलाइन के बाद भी क्लेम कर सकते हैं ITR

अगर आपने ITR फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर दी है, तो भी आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी और लेट फीस चुकानी होगी। आपके रिफंड से लेट फीस काटने के बाद बाकी राशि आपको मिल जाएगी।

इस तरह चेक करें ITR रिफंड स्टेटस

1. अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इसे आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।

2. इसके लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट [eportal.incometax.gov.in](https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/) पर जाएं।

3. यहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. “Income Tax Return” के विकल्प पर क्लिक करें और “Filed Return” को चुनें।

5. असेसमेंट ईयर भरकर आप अपना रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।

रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए क्या चाहिए?

1. ई-फाइलिंग वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड।

2. पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है।

3. ITR फाइल करने पर मिलने वाला Acknowledgement Number भी दर्ज करें।

इस आसान प्रक्रिया से आप डेडलाइन के बाद भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते है।

 

 

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