नई दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई को अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के खिलाफ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने बताया कि छोटा राजन के जान के खतरे को देखते हुए इसकी इजाजत दी गई है.
सीबीआई ने कोर्ट से अपनी याचिका में कहा था कि आरोपी की जान को उसके विरोधी गुट से गंभीर खतरा है और खुली कोर्ट में सुनवाई बेहद अनसेफ रहेगी. कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, “आरोपी को अदालत से सामने तीन दिसंबर को पेश किया जाना है. इसलिए मैं आदेश देता हूं कि न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाए जाने के लिए होने वाली सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है.”
सीबीआई ने छोटा राजन और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पासपोर्ट भर्जीवाड़ा मामले में आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी करने, भेष बदलकर धोखा देने, फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले दर्ज किए हैं. छोटा राजन हत्या, हफ्ता वसूली, तस्करी और मादक पदार्थो की तस्करी सहित 85 से अधिक मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं.
बता दें कि छोटा राजन 27 साल तक फरार रहने के बाद इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था. जिसे इंडोनेशिया सरकार ने उसे सीबीआई के हवाले कर दिया था. उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था. जिसके बाद जांच एजेंसी ने उसे पांच नवम्बर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जिसने राजन को पूछताछ के लिए हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया था.