नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप में दोषी नाबालिग को नहीं रिहा किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक उसे पूरे एक साल के लिए एक एनजीओ की देख-रेख में रखा जाएगा. गैंगरेप मामले में नाबालिग को तीन साल की सजा मिली थी जो इस साल इसी 15 दिसंबर को पूरी हो गई है.
नाबालिग की सजा को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी पहले ही कह चुकी है कि दोषी किशोर की सजा नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. कानून के अनुसार दोषी को रिहा करना होगा क्योंकि अपराध के समय वह किशोर था.
आरोपी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि कहीं भीड़ उस पर हमला न कर दे. बता दें कि निर्भया कांड के दौरान साल 2012 में दोषी साढ़े 17 साल का था, और वह उन 6 लोगों में सबसे कम उम्र का था जिन्होंने निर्भया के साथ गैंगरेप किया. इस मामले में चार अन्य को मौत की सजा सुनाई गई है जबकि एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी.