नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी. हाईकोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में हिंदू पक्ष ने कुल 18 याचिकाएं दाखिल कर शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताते हुए पूजा का अधिकार देने की मांग की थी. वहीं हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ एक्ट, वक्फ एक्ट आदि का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं इन सबके बीच iTV ने एक सर्वे किया है, जिसमें चार सवाल पूछे गए है, जिनका परिणाम चौंकाने वाला आया है.
Q. श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं?
हिंदू पक्ष की बड़ी जीत-79.00%
मुस्लिम पक्ष को झटका-12.00%
कह नहीं सकते-9.00%
Q. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह भगवान कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है, आपको क्या लगता है?
दावा सही है-47.00%
दावा गलत है-9.00%
कोर्ट फैसला करे-44.00%
कह नहीं सकते-0.00%
Q. हिंदू पक्ष का आरोप है कि शाही ईदगाह में मंदिर के सबूत मिटाए जा रहे हैं, आपकी राय?
आरोप सही-46.00%
आरोप गलत-16.00%
परिसर को सुरक्षित किया जाए-33.00%
कह नहीं सकते-5.00%
Q. हिंदू पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह की ‘एडवोकेट कमीशन सर्वे’ की मांग कर रहा है, इससे क्या होगा?
सच्चाई सामने आएगी-59.00%
मंदिर या मस्जिद, सबूत मिलेंगे-36.00%
कह नहीं सकते-5.00%
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