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Bihar Bridge Collapse: बिहार में गिरते पुलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस

पटना: बिहार में लगातार गिर रहे पुल का मामला आज यानी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने के मामले पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और बिहार सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा.

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Bihar Bridge Collapse: बिहार में गिरते पुलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस
  • July 29, 2024 7:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

पटना: बिहार में लगातार गिर रहे पुल का मामला आज यानी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने के मामले पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और बिहार सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा. इस मामले पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं. याचिकाओं में पिछले कुछ दिनों में बिहार में कई पुल गिर जाने के मद्देनजर राज्य में पुल की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जनहित याचिका पर बिहार सरकार समते अन्य को नोटिस जारी किया है.

जारी किया गया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर ध्यान देते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष, ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अलावा शीर्ष न्यायालय ने सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया है.

याचिका में क्या मांग की गई थी?

आपको बता दें कि वकील ब्रजेश सिंह की याचिका में मांग की गई है कि बिहार में सभी पुलों का जांच किया जाए ताकि उनकी सभी स्थिति का पता चल सके. साथ ही याचिका में इस समय बन रहे सभी पुलों की निगरानी की व्यवस्था बनाई जाने की भी बात कही गई. याचिका में कहा गया है कि 18 जुलाई के बाद बिहार के अररिया सिवान, मधुबनी, किशनगंज जैसे अलग-अलग जिलों में एक के बाद एक 6 पुल गिरे. वकील ब्रजेश सिंह ने कहा कि बिहार में लगातार पुलों का गिरना गंभीर सवाल खड़ा करता है. इस मामले में सुनवाई के थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया.

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