वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 है।
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 है। बिना पेनल्टी के इस तारीख तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट करने के कई फायदे हैं:
– फास्ट ट्रांजेक्शन: क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तुरंत पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाता है।
– रिवॉर्ड पॉइंट्स: क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल सकते हैं।
– सुविधा: बैंक ट्रांसफर या कैश ट्रांजेक्शन की तुलना में यह अधिक सुविधाजनक है।
1. चालान जनरेट करें: इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर दाखिल करने के बाद टैक्स पेमेंट के लिए चालान जनरेट करें। इसमें टैक्स देय राशि और चालान का सीरियल नंबर दर्ज होगा।
2. Pay Tax ऑप्शन चुनें: इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘Pay Tax’ के विकल्प को चुनें।
3. चालान डिटेल्स भरें: चालान डिटेल्स को पोर्टल पर दर्ज करें।
4. क्रेडिट कार्ड पेमेंट विकल्प चुनें: पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड के विकल्प को चुनें।
5. क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दर्ज करें: कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड दर्ज करें।
6. पेमेंट कंफर्मेशन: पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा।
1. फीस: क्रेडिट कार्ड फीस की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
2. ब्याज दर: क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर बहुत अधिक हो सकती है। यह सुनिश्चित करें कि टैक्स पेमेंट के बाद आप आसानी से क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकें। वरना उच्च ब्याज दर और पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
इस गाइड का पालन करके आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और समय पर आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
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