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अरविंद केजरीवाल को SC ने दी अंतरिम जमानत लेकिन अभी जेल से नहीं हो पाएंगे रिहा

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। फिलहाल केजरीवाल जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें ED केस […]

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अरविंद केजरीवाल को SC ने दी अंतरिम जमानत लेकिन अभी जेल से नहीं हो पाएंगे रिहा
  • July 12, 2024 11:08 am Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। फिलहाल केजरीवाल जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें ED केस में जमानत मिली है जबकि वो CBI की कस्टडी में है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके लिए चीफ जस्टिस तीन जजों को नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई होगी। मामले को लेकर केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने जानकारी दी है कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे।

21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था।

 

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