नई दिल्ली. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उपजे विवाद के बीच इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पीआईएल व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती.
राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच कराने वाली यह याचिका अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने दायर की थी. न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के सामने रखे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए.
बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल ने लंदन के कंपनी रजिस्टार ऑफिस कंपनी हाउस में अपनी कंपनी बैकॉप्स लिमिटेड के जो दस्तावेज साल 2003 में जमा कराए हैं, उसमें राहुल गांधी का पता 2 Frognal way London uk nw 36 xe लिखा है. इतना ही नहीं स्वामी का ये भी आरोप है कि लंदन के न्यू वेल्स इलाके के सबसे पॉश इलाके का ये पता अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन के नाम पर भी रजिस्टर्ड है.