Advertisement

इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने वाले को अब इंस्टालेशन के दिन से मिलेगी वारंटी!

नई दिल्ली: अगर आप भी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, एसी आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। इस मामले पर उपभोक्ता मामलों की सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) […]

Advertisement
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने वाले को अब इंस्टालेशन के दिन से मिलेगी वारंटी!
  • June 25, 2024 9:38 am Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

नई दिल्ली: अगर आप भी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, एसी आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। इस मामले पर उपभोक्ता मामलों की सचिव, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) और सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को वारंटी अवधि खरीद की तारीख के बजाय उपकरण की स्थापना की तारीख से शुरू करने का आदेश दिया गया है.

सेंट्रल कंज्यूमर पब्लिक अथॉरिटी (CCPA) की इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज से जुड़ी कई कंपनियों जैसे रिलायंस रिटेल, एलजी, क्रोमा, पैनासोनिक, Haier और बॉश आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि आम तौर पर स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच की तारीख से की जाती है. जबकि होना यह चाहिए कि इंस्टॉलेशन की तारीख से ही वारंटी मिलनी चाहिए क्योंकि ग्राहक उसी दिन से उपकरण का उपयोग शुरू कर देता है। यदि कंपनियां बिक्री की तारीख के बजाय इंस्टॉलेशन की तारीख से वारंटी की सुविधा प्रदान करती हैं, तो इससे ग्राहकों को अधिक लाभ मिलेगा।

CCPA के बारे में सूचित करना आवश्यक है

उपभोक्ता मामलों की सचिव और CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आदेश दिया है कि वे ग्राहकों को वारंटी अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों को वैश्विक नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्राहकों से किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो कंपनियों को जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा.

नियम किन उपकरणों पर लागू होंगे?

आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम दो तरह के होते हैं. पहला, आयरन प्रेस, माइक्रोवेव आदि, जिन्हें डायरेक्ट खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टालेशन की जरूरत नहीं है. जबकि एसी, फ्रिज जैसे उपकरणों में आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन डिवाइसों की वारंटी अवधि इंस्टॉलेशन के बाद शुरू हो जाएगी। सीसीपीए ने इस मामले में इन कंपनियों से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है.

Also read….

T20 World Cup 2024, AFG vs BAN: अफगानिस्तान सेमीफाइनल की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए खेलेगा

 

Advertisement