नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की। बता दें कि यह कानून फरवरी 2024 में ही पारित हो गया था। न हो पाए धांधली एंटी-पेपर लीक लॉ इसी […]
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की। बता दें कि यह कानून फरवरी 2024 में ही पारित हो गया था।
एंटी-पेपर लीक लॉ इसी साल फरवरी में लाया गया था। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नामक इस कानून को राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस लॉ को लाने के पीछे का मकसद है कि जो भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, उनमें पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। राज्यों में हो रहे पेपर लीक्स को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया था।
एंटी-पेपर लीक लॉ में कई बड़े एग्जाम शामिल हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग से संबंधित, इंडियन रेलवे, NTA द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जाम्स। इस कानून के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर का लीक होना, परीक्षार्थी को किसी भी तरह से मदद पहुंचाना अपराध और जुर्म की श्रेणी में आता है। यह अपराध कोई एक व्यक्ति करें, पूरा समूह करें या कोई संस्था, यह क्राइम की श्रेणी में ही रहेगा।