ईरान में नहीं बन सकती हैं महिलाएं राष्ट्रपति, जानें क्या है ये खास नियम
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं.
बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन नियमों के कारण ईरान में महिलाओं को राष्ट्रपति बनने पर रोक है.
ईरान में कई सारे उम्मीदवारों के बीच राष्ट्रपति बनने की रेस में एक पूर्व महिला विधायक ज़ोहरे इलाहियन भी हैं.
लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही उनकी राष्ट्रपति की दावेदारी समाप्त मानी जा रही है.
अब सवाल ये है कि आखिर किन नियमों के तहत उनकी दावेदारी खत्म यानी चुनाव लड़ने से पहले ही समाप्त मानी जा रही है.
इलाहियन ईरान की नागरिक हैं और उनकी उम्र 57 साल है. इसके अलावा पेशे से वो एक चिकित्सक भी हैं.
अब सवाल ये है कि ईरान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी कौन देता है? ईरान में चुनाव और कानून की देखरेख गार्जियन काउंसिल करती है.
जानकारी के मुताबिक ईरान के चुनावी कानून कहता है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्र 40 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
वहीं उनके पास कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए. लेकिन ईरानी संविधान के अनुच्छेद 115 की वजह से महिला उम्मीदवारों की दावेदारी मुश्किल मानी जा रही है.
आर्टिकल 15 के मुताबिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्रसिद्ध धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों में से कोई रेजल होना चाहिए.
आर्टिकल 15 के मुताबिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्रसिद्ध धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों में से कोई रेजल होना चाहिए.
बता दें कि रेजल मूल रूप से एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब पुरुष होता है.
हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केवल पुरुष हो सकते हैं या पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को शामिल किया जा सकता है.