एयरपोर्ट पर कौनसे शब्दों का इस्तेमाल करना मना, वरना हो सकती है जेल

आज के वक्त अधिकांश लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर हंसी-मजाक में भी आप कुछ शब्दों और मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है. जी हां जेल.

सुरक्षाकर्मी अगर आपके पास से कुछ भी ऐसा शब्द सुनते या पढ़ते हैं, जो सुरक्षा जांच के दायरे में आता है, फिर आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है.

बता दें कि एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक, आतंकवाद से संबंधित शब्द, बम, एक्सप्लोसिव शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है.

कोई भी यात्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मी उसे जेल में भी भेज सकते हैं.

कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 (किसी लोक सेवक को गलत जानकारी जिसकी वजह से वो अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए प्रेरित हो)

धारा 505(1)(b) (जनता में भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) और धारा 268 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत कार्रवाई हुई है.